भिण्ड, 03 मई। जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र भिण्ड ने बताया है कि नि:शुल्क और अनिवार्य बालशिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (आरटीई) के तहत कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के सत्र 2025-26 में अशासकीय स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश लेने के लिए पोर्टल पर ऑलाइन आवेदन प्रक्रिया 7 मई से प्रारंभ हो रही है।
प्रवेश हेतु पात्र इच्छुक आवेदक अपने ग्राम वार्ड, पडौस तथा विस्तारित पडौस के गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में पोर्टल पर प्रदर्शित स्कूलों की प्रारंभिक कक्षाओं में निशुल्क प्रवेश हेतु अपनी समग्र आईडी एवं आधार सत्यापन कर ऑनलाइन आवेदन 7 से 21 मई तक दर्ज कर सकेंगे। आवेदन के पश्चात मूल दस्तावेजों का सत्यापन 7 से 23 मई तक निर्धारित सत्यापन केन्द्र (जन शिक्षा केन्द्र) पर कराया जाना अनिवार्य होगा। सत्यापन उपरान्त पात्र पाए गए आवेदकों को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से अशासकीय स्कूलों का आवंटन 29 मई को किया जाएगा। आवंटन उपरांत आवंटित अशासकीय स्कूल में प्रवेश हेतु आवेदक को 2 से 10 जून तक उपस्थित होना होगा तथा प्रवेश की रिर्पोटिंग संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से करनी होगी।
नि:शुल्क प्रवेश हेतु किसको है पात्रता
नि:शुल्क और अनिवार्य बालशिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत ऐसे बच्चे नि:शुल्क प्रवेश हेतु पात्र होंगे, जिनके अभिभावक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वन भूमि के पट्टाधारी परिवार, विमुक्त जाति से हों या निशक्त बच्चे समेत एचआईव्ही ग्रस्त बच्चे हों। इसके अलावा कमजोर वर्ग अंतर्गत बीपीएल परिवार के बच्चे, अनाथ बच्चे, कोविड में माता-पिता/ अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ बच्चों की शिक्षा, आर्थिक सहायता तथा खाद्य सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्यान योजना के हितग्राही। इस योजना में ऐसे आवेदक पात्र होंगे जिनके माता-पिता की कोविड से मृत्यु हो गई हो। माता-पिता का निधन पूर्व में हो गया था उनके वैध अभिभावक की मृत्यु कोविड से हो गई हो।
ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया
नि:शुल्क प्रवेश हेतु आवेदन केवल ऑनलाईन ही किए जा सकेंगे, कोई भी ऑफलाईन आवेदन मान्य नहीं होगा। आवेदक आरटीई पोर्टल पर अपना आवेदन स्वयं ही ऑनलाईन दर्ज कर सकते हैं, इस हेतु आवेदन पत्र आरटीई पोर्टल पर लिंक पर आवेदन दर्ज किया जा सकेगा। एक आवेदक केवल एक ही ऑनलाईन आवेदन दर्ज करने हेतु पात्र होगा। ऑनलाईन आवेदन में कम से कम 3 स्कूलों को विकल्प के रूप में दर्ज करना होगा एवं अधिकतम 10 स्कूलों का चयन किया जा सकेगा। स्कूलों का चयन करते समय आवेदक अपनी प्राथमिकता भली-भांति सुनिश्चित करने के उपरांत ही आवेदन पोर्टल पर लॉक करें।
आवेदन के पश्चात सत्यापन
ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात पोर्टल से आवेदन की पावती तथा सत्यापन प्रपत्र डाउनलोड कर दो प्रति प्रिंट निकालकर साथ में आवेदन में अंकित जानकारी अनुसार मूल दस्तावेज, फोटो आदि के साथ पालक द्वारा सत्यापन केन्द्र पर जाकर सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है। मूल दस्तावेजों का सत्यापन न कराए जाने पर आवेदन स्वत: ही निरस्त हो जाएगा।
एप के माध्यम से करनी होगी रिपोर्टिंग
आवंटन उपरांत 2 से 10 जून तक आवंटन पत्र डाउनलोड कर आवेदक आवंटित स्कूल में पहुंचकर प्रवेश ले सकेंगे, प्रवेश लेने साथ ही स्कूल के संचालकों द्वारा मोबाईल एप के माध्यम से प्रवेश की रिपोर्टिंग करना अनिवार्य होगा। प्रवेश की रिपोर्टिंग संचालकों द्वारा मोबाईल एप नहीं करने पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित स्कूल संचालक की होगी।