शासकीय संपत्ति विरूपित करने पर दो सरपंच प्रत्याशियों के विरुद्ध मामले दर्ज

भिण्ड, 28 जून। पंचायत चुनाव में अपने प्रचार-प्रचार हेतु बिजली खंबों पर पोस्टर लगाने वाले दो प्रत्याशियों के विरुद्ध नयागांव एवं भारौली थाना पुलिस ने धारा 3 मप्र संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
जानकारी के अनुसार नयागांव थाना क्षेत्र के ग्राम टेहनगुर में शासकीय विद्यालय के पास स्थित बिजली के खंबे पर सरपंच प्रत्याशी मनोज देवी पत्नी सिद्धनाथ सिंह निवासी टेहनगुर तथा भारौली थाना क्षेत्रांतर्गत शिवनाथ सिंह के घर के सामने स्थित बिजली के खंबे पर सरंपच प्रत्याशी श्रीमती कुंती पत्नी उदयवीर ओझा का प्रचार-प्रसार का पम्पलेट चिपका था। जो शासकीय संपत्ति विरूपित करने से संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय पाया जाने से इन इन प्रत्याशियों के विरुद्ध अपराध कायम किया गया है।