महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास

सागर, 11 मई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर सुश्री प्रीति ठाकुर के न्यायालय ने महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी आशीष पुत्र मरी उर्फ दीनदयाल चढ़ार उम्र 23 वर्ष निवासी अंतर्गत थाना जैसीनगर, जिला सागर को धारा 354 भादंवि के तहत एक वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रुपए जुर्माने से दण्डित करने का आदेश पारित किया है। मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पारस मित्तल ने की।
सहायक मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर अमित जैन के अनुसार मामला इस प्रकार है कि छह अप्रैल 2013 को रात्रि करीब आठ बजे सूचनाकर्ता की मां फरियादी उसे आंगन के पास ही खड़ी होकर नित्यक्रिया करा रही थी, तभी आरोपी आशीष चढ़ार दौड़कर आया और फरियादी के दोनों हाथ पकड़ कर बुरी नियत से झूमा-झपटी करने लगा। तब फरियादी का पुत्र तुरंत अपनी मां की तरफ दौड़ा और आशीष को चिल्लाने लगा, तब आशीष ने फरियादी को छोड़कर तुरंत भाग गया। छह अप्रैल 2013 को फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरुद्ध आरक्षी केन्द्र जैसीनगर में धारा 354 भादंवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना एवं प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी आशीष चढ़ार को धारा 354 भादंवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास व जुर्माने से दण्डित करने का आदेश दिया।