दहेज के लिए मारपीट करने वाले पति पर दो हजर रुपए का जुर्माना

ग्वालियर, 24 दिसम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर श्रीमती अनुप्रेक्षा जैन के न्यायालय ने आठ वर्ष पुराने दहेज के लिए मारपीट करने के प्रकरण में धारा 294, 323, 498क, 506 भादंसं में आरोपी को मारपीट का दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है तथा फरियादी को दंप्रसं की धारा 357 के अंतर्गत एक हजार रुपए प्रतिकर का आदेश भी दिया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कु. स्नेहलता चंदेल ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2014 में आरोपीगण ब्रजप्रताप आदि ने फरियादी से दहेज की मांग करते हुए उसे प्रताडि़त कर फरियादी के साथ मारपीट की व जान से मारने के धमकी दी। जिसकी रिपोर्ट फरियादिया ने थाना गोले का मन्दिर में दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। विचारण उपरांत अभियोजन मामला सिद्ध होने पर फरियादिया के पति ब्रजप्रताप को न्यायालय ने मारपीट का दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई है।