मारपीट के मामले में तीन आरोपियों पर एक-एक हजार का जुर्माना

ग्वालियर, 24 दिसम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर श्रीमती अनुप्रेक्षा जैन के न्यायालय ने धारा 294, 323, 324, 506 भादसं के तहत मारपीट के नौ वर्ष पुराने प्रकरण में तीन आरोपियों को दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक का कारावास एवं एक-एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है तथा फरियादी को दंप्रसं धारा 357 के अंतर्गत 1500 प्रतिकर का आदेश भी दिया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कु. स्नेहलता चंदेल ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2013 में आरोपीगण छोटू उर्फ रवि, प्रमोद, कंटू उर्फ रवि ने फरियादी को गालियां देकर उसकी लात-घूसों व बैल्ट से मारपीट की थी व जान से मारने के धमकी दी थी। जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना मुरार में दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। विचारण उपरांत अभियोजन मामला सिद्ध होने पर न्यायालय ने सभी आरोपियों को सजा सुनाई है।