भिण्ड, 25 मार्च। शादीशुदा नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले जाने एवं दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है। दूसरी ओर इसी नाबालिग बालिक की शादी कराने के आरोप में इसके माता, पिता, सास, ससुर, पति सहित अन्य लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
जानकारी के मुताबिक एक फरवरी 2023 को प्रशासक वन स्टॉप सेंटर भिण्ड की लिखित शिकायत पर थाना मेहगांव में धारा 09, 10, 11 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत अपराध क्र.18/23 दर्ज किया गया कि ग्राम नरीपुरा निवासी अवयस्क बालिका का विवाह उसके माता-पिता ने सचिन पुत्र राधाचरण निवासी ग्राम खेरियातोर से नौ मई 2022 को करा दिया था। बालिका के पिता यशवंत सिंह, माता दीपा, पति सचिन व ससुर राधाचरण तथा शादी में सहयोग करने वाले अन्य लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान नाबालिग बालिका की शादी कराने के आरोप में बालिका के माता-पिता को गिरफ्तार कर न्यायालय द्वारा जेल भेजा गया। बालिका के बयानों के आधार पर शादी के बाद बालिका को बहला फुसला कर भगा ले जाने वाले व दुष्कर्म करने वाले आरोपी के रूप में आकाश पुत्र संतोष अगरिया निवासी वार्ड क्र.चार भीम नगर भिण्ड की पहचान हुई। आरोपी की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह चौहान, एएसपी कमलेश कुमार खरपूसे, एसडीओपी मेहगांव आरकेएस राठौर के निर्देशन में थाना प्रभारी मेहगांव रविन्द्र शर्मा ने पुलिस फोर्स के साथ पहुंचकर आरोपी को गोरमी तिराहा से गिरफ्तार कर न्यायालय प्रस्तुत किया, जहां से बालिका को बहला फुसला कर भगा ले जाने वाले व दुष्कर्म करने वाले आरोपी आकाश को जेल भेज दिया है।
इनकी रही भूमिका
आरोपी की गिफ्तारी में थाना प्रभारी मेहगांव निरीक्षक रविन्द्र शर्मा, उप निरीक्षक सुमन धाकड़, प्रधान आर जितेन्द्र पाराशर, आरक्षक गौरीशंकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही।