भिण्ड, 12 अक्टूबर। जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस ने जब्तशुदा ट्रक एवं गौवंश के हितधारी जब्तशुदा वाहन एवं गौवंश के मालिक के रूप में ठोस प्रमाण के साथ जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के न्यायालय में 21 नवंबर को स्वयं अथवा अधिकृत अभिभावक के माध्यम से उपस्थित होकर जिला दण्डाधिकारी के समक्ष पक्ष समर्थन प्रस्तुत कर सकते हंै। नियत पेशी दिनांक को तदाशय का हितसंरक्षण, पक्ष समर्थन प्रस्तुत न किए जाने की दशा में जब्तशुदा ट्रक, गौवंश को शासन हित में राजसात किया जाकर नीलामी की कार्रवाई की जाएगी।
जिला दण्डाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पत्र 20 सितंबर 2022 में प्रतिवेदित किया गया है कि 15 सितंबर को मुखबिर की सूचना पर पचपेड़ा तिराह कस्बा लहार में अज्ञात चालक ने ट्रक क्र. यू.पी.83, पी.9564 में 22 बैल बंद करके ले जा रहा था। उक्त ट्रक को जब्त कर थाना लहार में अपराध क्र.274/22 धारा 6/9, 9 मप्र गौवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004, 11(1)घ पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 पंजीबद्ध किया गया। एसपी ने जब्तशुदा उक्त ट्रक के विरुद्ध राजसात की कार्रवाई किए जाने के लिए लिखा गया था।