अशासकीय सैनिक स्कूल के संचालक पर 20 हजार का जुर्माना

– कलेक्टर ने कोचिंग संचालित किए जाने हेतु संस्था की ओर से शपथ-पत्र प्रस्तुत करने दिए निर्देश

भिण्ड, 15 सितम्बर। कलेक्टर भिण्ड ने अशासकीय सैनिक स्कूल जिला पंचायत के पास भिण्ड के संचालक पर 20 हजार रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया है।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर कहा कि कार्यालय कलेक्टर जिला शिक्षा केन्द्र भिण्ड द्वारा आपकी संस्था द्वारा मान्यता न लिए जाने एवं विद्यालयों का संचालन किए जाने से आपको कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, जिसमें आपके द्वारा प्रस्तुत जवाब में उक्त विद्यालयों के स्थान पर कोचिंग संचालित करने का उल्लेख किया गया है जो समाधानकारक नहीं है। आपके द्वारा बगैर मान्यता के स्कूल संचालित किया जा रहा है जो कि नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 18(1) का स्पष्ट उल्लंघन है।
संबंधित अशासकीय सैनिक स्कूल जिला पंचायत के पास भिण्ड के संचालक पर 20 हजार रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। साथ ही जुर्माने की राशि 7 दिवस में जमा कराना सुनिश्चित करें साथ ही कोचिंग संचालित किये जाने हेतु आपके द्वारा अपनी संस्था की ओर से शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना है, जिसमें संचालित कोचिंग के नाम में विद्यालय/ संस्थान/ स्कूल/ शाला जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे तथा कोचिंग का नाम स्पष्ट लिखा जाए एवं कोचिंग का पंजीयन क्रमांक अंकित किया जाए, संचालित कोचिंग में पढ़ाने वाले शिक्षकों का नाम बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाकर फोटो खींचकर शपथ पत्र के साथ संलग्न किया जावे, कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों को शुल्क की रसीद दी जाए तथा फीस रिकार्ड का दस्तावेजीकरण किया जाए, कोचिंग संचालन का समय शासकीय/ अशासकीय विद्यालयों के संचालन के समय नहीं होगा, कोचिंग संचालन का समय स्पष्ट बोर्ड पर अंकित किया जाकर शपथ पत्र में भी उल्लेख किया जाए, बिन्दुओं का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है।
सार्वजनिक विद्यालय के संचालक पर 20 हजार का जुर्माना
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने अशासकीय अनुदान प्राप्त सार्वजनिक प्राथमिक/ माध्यमिक विद्यालय भिण्ड के संचालक पर 20 हजार रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया है। जर्माना सात दिन में जमा किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।