महिला थाना भिण्ड में विधिक साक्षरता-जागरुकता शिविर आयोजित

भिण्ड, 27 मार्च। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड के आदेशानुसार एवं जिला न्यायाधीश/ सचिव सुनील दण्डौतिया के मार्गदर्शन में महिला थाना भिण्ड में विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी भिण्ड सौरभ कुमार दुबे ने महिलाओं के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015 के आलोक में जानकारी देेते हुए बताया कि नियमानुसार नि:शुल्क विधिक सहायता के लिए पात्र हैं, जिसके अंतर्गत न सिर्फ वे मुफ्त कानूनी सहायता के तहत नि:शुल्क अधिवक्ता बल्कि नि:शुल्क विधिक सलाह की भी पात्रता रखती हैं। इसके साथ ही शासन द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ यदि किसी महिला को नहीं मिल पा रहा है तो वह तत्संबंध में आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड में प्रस्तुत कर सकती हैं। नि:शुल्क विधिक सहायता का लाभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर/ पत्र के माध्यम से या टोल फ्री नं.15100 पर संपर्क कर प्राप्त किया जा सकता है। इस अवसर पर महिला थाना भिण्ड की प्रभारी एवं थाना स्टाफ, पीएलव्ही मंजर अली उपस्थित रहे।