भिण्ड, 29 जून। जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस द्वारा पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह चौहान के प्रतिवेदन पर से मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3(1) क, ख, ग के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आठ अपराधियों को दो माह तक संबंधित पुलिस थाने में हाजिरी देने का आदेश पारित किया है।
कलेक्टर ने आरोपी सोनू उर्फ सोहनस्वरूप पुत्र भगवती प्रसाद निवासी बरुअनपुरा कस्बा लहार, कीरू उर्फ देवेन्द्र सिंह पुत्र नरोत्तम सिंह भदौरिया उम्र 32 साल निवासी बिछौली थाना पावई, संतोष पुत्र शिवकुमार उर्फ नगीना यादव उम्र 35 साल निवासी ग्राम उमरी थाना ऊमरी, कमल सिंह उर्फ कमल किशोर धोबी पुत्र मेवाराम धोबी निवासी माली मोहल्ला थाना मौ, नंदराम पुत्र रामलक्षित मल्लाह उम्र 52 साल निवासी मल्लपुरा थाना पावई, जयप्रकाश शर्मा पुत्र हाकिमलाल शर्मा उम्र 45 साल निवासी ग्राम मुरलीपुरा थाना देहात भिण्ड, प्रदीप उर्फ बोदल पुत्र प्रेमनारायण शर्मा उम्र 35 साल निवासी बरही थाना फूफ, सुनील पुत्र अनुरुद्ध सिंह यादव निवासी रूर थाना ऊमरी जिला भिण्ड आदेश पारित दिनांक से दो माह की अवधि तक प्रतिदिन संबंधित थाना प्रभारी के पास उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेगा तथा दिनभर की गतिविधियों एवं क्रियाकलापों की जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को देगा।