मतदान को दूषित करने वाले चार आरोपियों से वसूल होगी पुनर्मतदान पर व्यय राशि

रौन क्षेत्र के पचोखरा मतदान केन्द्र पर जबरन वोट डाले जाने पर कराया गया था पुनर्मतदान

भिण्ड, 28 जून। जनपद पंचायत रौन के पचोखरा मतदान केन्द्र पर मतदान प्रक्रिया दूषित करने के मामले में चिन्हित किए गए चार आरोपियों से जिला प्रशासन द्वारा पुनर्मतदान पर व्यय होने वाली संपूर्ण राशि वसूलने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। इस संबंध में एसडीएम लहार ने चिन्हित आरोपियों को नोटिस जारी किए गए हैं।
अनुविभागीय दण्डाधिकारी लहार द्वारा अजय सिंह पुत्र रामसुरेश सिंह, धर्मेन्द्र सिंह पुत्र महाराज सिंह, सौरभ पुत्र प्रदीप चौहान एवं रामप्रताप उर्फ राजू सिंह पुत्र कुंअर सिंह समस्त निवासी ग्राम पचोखरा थाना रौन को पुलिस थाना रौन के माध्यम से नोटिस जारी कर कहा गया है कि जनपद पंचायत रौन का त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 25 जून को संपन्न हुआ था, मतदान प्रक्रिया के दौरान क्र.52 पचोखरा जनपद रौन के मतदान केन्द्र पर इन लोगों ने मतदान दल से जबरन मतपत्र छीनकर सील लगाई और मतपत्रों को मतपेटी में डालकर चुनाव प्रक्रिया दूषित की। इस वजह से राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इस मतदान केन्द्र पर 27 जून को पुनर्मतदान कराना पड़ा।
नोटिस में कहा गया है कि इस पुनर्मतदान में लगभग 70 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी, 10 मतदान अधिकारी रिजर्व दल सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, चुनाव प्रेक्षक एवं अन्य विभागों के कर्मचारियों को 26 एवं 27 जून को तैनात करना पड़ा। जिसमें उक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों का दो दिवस का वेतन, भोजन, चाय, नाश्ता, टेंट, बिजली, डीजल, कूलर, पेयजल, पंखे, वीडियोग्राफी इत्यादि का कुल मिलाकर पांच लाख दो हजार रुपए निर्वाचन आयोग एवं प्रशासन का का खर्च हुआ है, इसके अतिरिक्त मतदाताओं को पुनर्मतदान करने के लिए मानसिक व शारीरिक कष्ट हुआ है। यदि पुनर्मतदान नहीं होता तो शासन प्रशासन का यह खर्च नहीं होता। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि उक्त धनराशि तत्काल जमा की जाए अन्यथा की दशा में उनके अवैध निर्मित भवन को ध्वस्त कर शासन की खर्च हुई रिाश वसूल की जाएगी। यहां बता दें कि एसडीएम लहार द्वारा चारों आरोपियों को जारी नोटिस में अलग-अलग राशि पांच लाख दो हजार रुपए जमा कराए जाने के लिए कहा गया है।