नाबालिग बालक से अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कारावास

सागर, 12 मई। विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट बीना जिला सागर श्री हेमंत कुमार अग्रवाल के न्यायालय ने नाबालिग बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपी विपिन पुत्र छोटेलाल बाल्मिकी उम्र 23 वर्ष निवासी थाना अंतर्गत भानगढ़, जिला सागर को धारा 363 भादंवि में तीन वर्ष सश्रम कारावास व 500 रुपए अर्थदण्ड तथा 5/6 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है तथा पीडि़त बालक को एक लाख रुपए का प्रतिकर दिए जाने का आदेश दिया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्याम सुंदर गुप्ता ने की।
जिला अभियोजन के सहायक मीडिया प्रभारी अमित जैन ने बताया कि 17 मार्च 2020 के करीब छह बजे फरियादिया का छोटा लड़का पीडि़त बालक लंगड़ा कर चल रहा था, उसने पूछा कि क्या हुआ तब पीडि़त बालक ने बताया कि कल दिन में करीब एक बजे वह विपिन के घर के पास बनी पुलिया के पास खेल रहा था। तभी विपिन आया और उसे अपने साथ अपने घर जबरदस्ती ले गया। घर के अंदर ले जाकर उसके कपड़े उतारकर पीछे तरफ जबरदस्ती बुरा काम किया। उसे दर्द हुआ तो वह चिल्लाया, तब विपिन वहां से भाग गया। फिर पीडि़त बालक अपने कपड़े पहन कर अपने घर वापस आ गया। यह बात पीडि़त बालक ने फरियादिया को बताई, फिर फरियादिया ने यह बात अपने परिवार के चाचा और भाई को बताई, जो बदनामी के डर से रिपोर्ट कराने नहीं गए। लेकिन 18 मार्च 2020 को पीडि़त बालक को गुप्तांग में दर्द हो रहा था व चलने में परेशानी हो रही थी तो फरियादिया रिपोर्ट कराने गई। फरियादिया की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरुद्ध थाना भानगढ़ में अपराध पंजीबद्ध किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। लगभग दो वर्ष तक न्यायालय में विचारण चला। जहां अभियोजन ने मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना तथा प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी विपिन वाल्मीकि को 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया। साथ ही न्यायालय ने पीडि़त बालक को एक लाख रुपए प्रतिकर दिए जाने का आदेश दिया। प्रकरण में विशेष बात यह रही कि डीएनए रिपोर्ट नकारात्मक होने पर भी अभियोजन ने अन्य साक्ष्यों को प्रमाणित किया और आरोपी को सजा हुई।