घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपी को छह माह की सजा

शाजापुर, 30 अप्रैल। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शाजापुर के न्यायालय ने घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपी दिनेश पुत्र मदन सिंह गुर्जर उम्र 28 साल निवास ग्राम हरण, जिला शाजापुर को धारा 452 भादंसं में छह माह का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 323 भादंवि में तीन माह का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की अदायगी पर आहत रूबी बाई को एक हजार रुपए प्रतिकर स्वरूप दिए जाने का आदेश भी दिया है।
जिला मीडिया प्रभारी/ एडीपीओ शाजापुर सचिन रायकवार के हवाले एडीपीओ शाजापुर अजय शंकर ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 17 जुलाई 2015 को रात्रि 10:30 बजे फरियादी पवन अपनी पत्नी के साथ घर पर था। फरियादी को आरोपी दिनेश से रुपए लेने थे। आरोपी घटना के समय हाथ में लट्ठ लेकर फरियादी के घर के अंदर घुसकर आया और अश्लील गालियां देकर बोलने लगा कि वह उधारी के रुपए नहीं देगा। फरियादी ने गाली देने से मना किया तो वह फरियादी को मारने लगा। उसकी पत्नी रूबी बाई बीच-बचाव करने आई तो उसके सिर में लट्ठ की चोट लगी, खून निकलने लगा। फरियादी चिल्लाया तो जगदीश और संजीव दौड़ कर आए, जिन्होंने आरोपी को भागते देखा, जाते समय आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की उक्त सूचना पर आरोपी के विरुद्ध थाना लालघाटी पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान पश्चात पुलिस ने न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध चालान पेश किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी एडीपीओ शाजापुर अजय शंकर ने की। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य से सहमत होते हुए आरोपी दिनेश गुर्जर को दोषी पाते हुए दण्डित किया है।