कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

शाजापुर, 28 जून। षष्ठम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जिला शाजापुर श्री अनिल कुमार नामदेव के न्यायालय ने कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने वाले आरोपी लालूगिरी गोस्वामी पुत्र सिद्धनाथ गिरी उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम चौंसला कुल्मी, जिला शाजापुर को धारा 302 भादंवि में दोषी पाते हुए आजीवान कारावास व दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
जिला मीडिया प्रभारी/ एडीपीओ शाजापुर सचिन रायकवार ने बताया कि घटना के दिन सात अक्टूबर 2020 को सुबह जब फरियादी अपने घर के बाहर खड़ा था तभी 8:30 बजे गांव का लालूगिरी कुल्हाड़ी लेकर उसके घर के सामने से निकलकर जंगल तरफ जा रहा था तथा धर्मेन्द्र पाटीदार (कुल्मी) जंगल तरफ से कच्चे पगडण्डी आम रास्ते से घर आ रहा था, तभी फरियादी के घर से थोड़ी दूर पर जगदीश पाटीदार के खेत के पास दोनों आमने-सामने मिले तो धर्मेन्द्र कुल्मी से लालूगिरी बोला कि वह उसके घर की तरफ क्यों आता है और मन्दिर के पास ट्रेक्टर क्यों खड़ा रखता है। आरोपी लालूगिरी ने धर्मेन्द्र से गाली गलोच करते हुए उसे कुल्हाडी से सिर के पीछे तरफ मारा, जिससे धर्मेन्द्र नीचे गिर गया। उसी समय फरियादी राजेश मौके पर पहुंचा, वहां पर पास में खड़े लोग भी दौड़कर मौके पर पहुंच गए तो आरोपी उन्हेंं देखकर कुल्हाड़ी सहित जंगल तरफ भाग गया। फरियादी राजेश पाटीदार की रिपोर्ट पर से थाना बैरछा पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण विवेचना में लिया। घटना दिनांक को ही घायल धर्मेन्द्र को राजश्री अपोलो अस्पताल इन्दौर में उसके परिवार वाले लेकर गए, जहां पर डॉक्टर ने घायल धर्मेन्द्र को मृत घोषित कर दिया था। थाना बैरछा पुलिस द्वारा संपूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उपसंचालक अभियोजन सुश्री प्रेमलता सोलंकी जिला शाजापुर के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर रमेश सोलंकी ने की। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा व जुर्माने से दण्डित किया है।