सागर, 25 मार्च। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर श्रीमती मीनू पचौरी (दुबे) की अदालत ने महिला कर्मचारी के साथ छेडख़ानीरने वाले आरोपी सर्वेष तिवारी को दोषी करार देते हुए धारा 354 भादंवि के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती अंजली नायक ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता/ अभियोक्त्री ने थाना गोपालगंज में रिपोर्ट लेख कराई कि वह स्टेनो के पद पर कार्यरत है। 16 मार्च 2013 को वह अपने कर्तव्य पर उपस्थित थी तभी सर्वेश तिवारी आए एवं एक आवेदन अभियोक्त्री को दिया, जिसमें लेख था कि उससे 10 मिनिट व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहते हैं। आवेदन पढ़कर लेने से इंकार किया तो सर्वेश तिवारी ने उसे धमकी दी और फिर वह वहां से चला गया। 21 मार्च 2013 को शाम करीब 6.30 बजे जब वह कार्यालय से अपने निवास पैदल जा रही थी तो आरोपी उसका पीछा करते हुए उसके घर पर पहुंच गया और बोला कि आपसे अकेले में बात करनी है और अभियोक्त्री का हाथ बुरी नियत से पकड़ा तो उसने अपना हाथ झपटकर कहा कि आपसे बात करने के लिए मना कर चुकी हूं। फिर आरोपी उसे अश्लील शब्द कहते हए चला गया। उसके बाद से दूसरे दिन न्यूज चेनल पर अभियोक्त्री के संबंध में एक टाईटल चल रहा था, जिसके बारे में उसे उसके साथी स्टाफ ने बताया, जिससे उसे काफी मानसिक प्रताडऩा हुई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना गोपालगंज पुलिस ने धारा 509, 354, 294 भादंवि एवं धारा 66(ए) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज करते हुए विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती मीनू पचौरी (दुबे) के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा से दण्डित किया है।