अवैध शराब की बिक्री करने वाले आरोपी को सात माह का कारावास

ग्वालियर, 09 जुलाई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर ने प्लास्टिक की कट्टी में भरकर अवैध रूप से शराब विक्रय करने वाले आरोपी रामू उर्फ रामकुमार जाटव को धारा 49क में दोषी पाते हुए सात माह के सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अभय प्रताप सिंह राठौर ने घटना के बारे में बताया कि पुलिस को गस्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति सफेद प्लास्टिक की कट्टी में शराब की बिक्री करने के फिराक में खड़ा हुआ है। सूचना की तस्दीक के लिए पुलिस बल मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर पहुंचे तो एक व्यक्ति हाथ में सफेद प्लास्टिक की कट्टी लिए खड़ा था, जो पुलिस को देखकर चलने लगा। जिसे फोर्स की मदद से पकड़ा गया एवं उसके हाथ में ली कट्टी को खोलकर देखा तो उसमें जहरीली शराब जैसा पदार्थ भरा हुआ था। जिसे सूघने पर तीखी एवं जहरीली गंध आना प्रतीत हो रही थी। इस पर से आरोपी रामू उर्फ रामकुमार से शराब रखने व बैचने का लाईसेंस मांगने पर ना होना बताया, जिससे आरापी पर धारा 49क आबकारी अधिनियम का पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया और विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्यों एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।