तीन अपराधी तीन माह के लिए जिलाबदर

भिण्ड, 07 जून। जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर से आगामी नगरीय निकाय/ त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी राघवेन्द्र सिंह उर्फ राजू पुत्र रामसिया राजपूत उम्र 30 साल निवासी सायपुरा थाना भारौली, छुन्ना उर्फ भूपेन्द्र सिंह पुत्र नरेश सिंह राजावत उम्र 35 साल निवासी ग्राम बुढर्ऱा थाना भारौली एवं सोनू उर्फ आशीष पुत्र स्व. सुरेन्द्र त्रिपाठी उम्र 29 साल निवासी ग्राम टोला थाना रावतपुरा जिला भिण्ड की आपराधिक व असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में आदेश पारित किया है कि तीनों आरोपियों को जिला भिण्ड एवं उसके निकटवर्ती जिले ग्वालियर, मुरैना, दतिया की सीमा से तीन माह की अवधि के लिए बाहर चला जाए तथा बिना पूर्व स्वीकृति के उपरोक्त जिलों की सीमा में प्रवेश न करें।
कलेक्टर ने कहा है कि अनावेदक के विरुद्ध किसी भी न्यायालय प्रकरण में न्यायालय संस्थित/ प्रचलित आपराधिक आदेश पर अनावेदक आरोपी प्रकरण में नियत दिनांक को संबंधित थाने में तदाशय की सूचना देकर न्यायालय में उपस्थित हो सकेगा तथा न्यायालयीन कार्रवाई उपरांत पुन: थाने में सूचना देकर तत्काल इस आदेश में उल्लेखित जिलों की सीमा से बाहर चला जाएगा। इस अवधि के दौरान अनावेदक को न्यायालय द्वारा जारी समंस/ आदेश अपने साथ रखना आवश्यक होगा तथा मांग करने पर प्रस्तुत करना होगा। आरोपी वर्णित जिलों की सीमाओं से बाहर जाने के पश्चात अपने निवास स्थान की सूचना प्रति माह रजिस्टर्ड डाक से इस न्यायालय एवं संबंधित थानों को आवश्यक रूप से देगा।