लाईसेंसी शस्त्र संबंधित थानों में पांच तक जमा करें

भिण्ड, 02 जून। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा एक जून को नगरीय निकाय के चुनाव की घोषणा जा चुकी है तथा वर्तमान में त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन की प्रक्रिया प्रचलित होने से भिण्ड जिले में राजनैतिक पार्टियों तथा व्यक्तियों द्वारा जुलूस, जनसंपर्क भिण्ड आमसभाएं इत्यादि गतिविधियां तेजी से प्रारंभ कर दी हैं, जिसमें काफी अधिक संख्या में व्यक्ति सम्मिलित हो रहे हैं। भिण्ड जिले में पूर्व में हुए निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों तथा उनके समर्थकों द्वारा मतदाताओं तथा मतदान दलों को आतंकित करने तथा मतदान केन्द्रों पर हिंसा जनित कार्रवाई करने से कानून व्यवस्था भंग होने से संबंधित घटनाएं घटित हो चुकी हैं।
जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस द्वारा उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उच्च न्यायालय बॉम्बे के आदेश के पालन में आयुध अधिनियम की धारा 17(3) ख में निहित प्रावधानों को प्रयोग में लाते हुए भिण्ड जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर समस्त लाईसेंसी शस्त्र धारकों के निर्धारित फार्म (3) और (5) में जारी सभी प्रकार के शस्त्र तत्काल प्रभाव से 18 जुलाई 2022 तक निलंबित कर दिए हैं। सभी लाईसेंसी शस्त्रधारियों को आदेशित किया जाता है कि वह अपना शस्त्र संबंधित थानों में पांच जून तक अनिवार्य रूप से जमा करें। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति की शस्त्र अनुज्ञप्ति आयुध अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही आयुध अधिनियम, भारतीय दण्ड सहिंता तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत भी दण्डात्मक कार्रवाई पृथक से प्रचलित की जाएगी।
यह आदेश न्यायालय के न्यायाधीश, निर्वाचन कार्य में संलग्न प्रशासनिक अधिकारी एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, विभिन्न सिक्योरिटी, एजेंसी के माध्यम से नियुक्त सुरक्षाकर्मी विभिन्न बैंक, एटीएम, एटीएम बैंक, कैश बैंक संस्था, सेवा पर नियुक्त सुरक्षाकर्मी पेट्रोल पम्प, टोल प्लाजा पर नियुक्त सुरक्षा कर्मी, न्यायालयीन, कलेक्ट्रेट, पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी उपरोक्त आम्र्स लाईसेंसियों को तदाशय की सूचना संबंधित थानों में अनिवार्य रूप से दी जाना आवश्यक होगी तथा उक्त सुरक्षाकर्मी अपने सेवा संस्थानों पर शस्त्र रखेंगे। कार्यालयीन समय समाप्ति के पश्चात अपने शस्त्र सेवा संस्थान में ही सुरक्षार्थ जमा करेंगे तथा उक्त शस्त्र का उपयोग कार्य क्षेत्र के अलावा अन्य सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से भिण्ड जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।