बुरी नीयत से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को एक वर्ष की सजा

ग्वालियर, 06 मई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर श्री उपमा भार्गव के न्यायालय ने आरोपी गुड्डू उर्फ गौरव वाजपेयी निवासी तानसेन नगर, जिला ग्वालियर को धारा 354 में दोषी पाते हुए एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
प्रकरण की पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पवन कुमार शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि चार अक्टूबर 2015 को शाम लगभग 7:30 बजे अभियोक्त्री/ सूचनाकर्ता अपनी एक्टिवा गाड़ी से स्टेट बैंक चौराहे पर सब्जी लेने गई थी, तभी पीछे-पीछे गुड्डू अपनी सेंट्रो कार क्र. एम.पी.07 सी.ए.1943 से आया और गाड़ी से उतरकर बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी में बिठाने लगा तथा बोला मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम मेरे साथ फ्लैट पर चलो, वह चिल्लाई तो अभियुक्त ने उसका हाथ छोड़ दिया और बोला अगर तुमने किसी को यह बात बताई तो तूझे व तेरे परिवार को जान से खत्म कर दूंगा तथा पेट्रोल डालकर आग लगा दूंगा। अभियोक्त्री घर जाकर अपने पिता व भाई को पूरी घटना बताई और उनके साथ रिपोर्ट करने आरक्षी केन्द्र ग्वालियर गई, जिस पर थाना ग्वालियर में अपराध पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया गया। इस मामले में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पीडि़ता कोर्ट में एक बार बयान देने के बाद पांच साल बाद जब दोबारा न्यायालय आई तो अपने बयान से मुकर गई थी, लेकिन उसके बाद भी अन्य साक्ष्य के आधार पर प्रकरण में सजा सुनाई।