दुर्घटना कारित करने वाले आरोपी को छह माह का सश्रम कारावास

रायसेन, 26 अप्रैल। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन के न्यायालय ने दुर्घटना कारित करने वाले आरोपी संतोष पुत्र जीवन सिंह राजपूत उम्र 42 वर्ष निवासी चिकली तहसील व थाना उदयपुरा को धारा 338 भादंसं के अतंर्गत छह माह सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। जुर्माने के व्यतिक्रम पर 15 दिवस का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जाएगा। मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी उदयपुरा राजेन्द्र वर्मा ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती किरण नंदकिशोर के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चार अक्टूबर 2015 को फरियादी को उसके पापा के मोबाईल से रात्रि करीब नौ बजे उसे फोन आया कि उसके पिताजी का एक्सीडेंट ककरूआ रोड पर हो गया है, दो लोग हैं जिन्हें उदयपुरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इस पर सूचनकर्ता एवं अन्य दो लोग अस्तपाल उदयपुरा पहुंचे और देखा कि सूचनाकर्ता के पिता को सिर, पैर एवं एक अन्य आहत को दांए पैर में चोटें आई हैं, जो स्वयं की बाइक से उदयपुरा से मौथा गांव जा रहे थे, आहतगण ने बताया कि एक सफेद रंग की बुलैरो के चालक ने तेज गति से अपने वाहन को चलाकर उन्हें टक्कर मार दी, जिससे दोनों को गिरने से चोटें आईं। सूचनाकर्ता की उक्त रिपोर्ट पर से आरक्षी केन्द्र उदयपुरा द्वारा अपराध क्र.249/15 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, घटना स्थल का रेखाचित्र तैयार किया गया था। मुताबिक जब्ती पत्रक संपत्ति जब्त की गई। अन्य आवश्यक अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में आठ दिसंबर 2015 का प्रस्तुत किया गया था।