मदिरा दुकानों के निष्पादन की संपूर्ण कार्रवाई में वर्ष 2025-26 की अवधि हेतु प्राप्त राजस्व

– वर्ष 2024-25 के वार्षिक मूल्य से 24.32 प्रतिशत रहा अधिक

भिण्ड, 28 अप्रैल। जिला आबकारी अधिकारी भिण्ड ने बताया कि मप्र राजपत्र (असाधारण) 14 फरवरी 2025 एवं आबकारी आयुक्त, मप्र ग्वालियर के निर्देश पत्र 15 फरवरी 2025 में दिए गए निर्देशानुसार वर्ष 2025-26 हेतु आबकारी नीति में वर्णित प्रावधानों के अनुक्रम में मदिरा दुकानों के समूहों के निष्पादन हेतु घोषित कार्यक्रम अनुसार कलेक्टर भिण्ड संजीव श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में जिला समिति द्वारा संदर्भित दिशा-निर्देश की कण्डिका 3(7) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2024-25 में प्रचलित 27 मदिरा एकल समूहों के स्थान पर आठ मदिरा एकल समूहों में पुनर्गठन किया जाकर ई-टेण्डर (ई-टेण्डर एवं ई-टेण्डर कम ऑक्शन) के माध्यम से टेण्डर आमंत्रित किए गए, जिसमें आठ मदिरा एकल समूहों वर्ष 2024-25 वार्षिक निष्पादन ई-टेण्डर (ई-टेण्डर एवं ई-टेण्डर कम ऑक्शन) में 20 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर वर्ष 2025-26 के लिए मूल्य एक अरब 70 करोड 41 लाख 5 हजार 829 रुपए निर्धारित, आरक्षित मूल्य 2 अरब 4 करोड 49 लाख 27 हजार 31 रुपए निर्धारित किया गया।
मदिरा दुकानों के निष्पादन की संपूर्ण कार्रवाई में वर्ष 2025-26 की अवधि हेतु 2 अरब 11 करोड 87 लाख 10 हजार 558 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ जो वर्ष 2024-25 के वार्षिक मूल्य से 24.32 प्रतिशत अधिक रहा। जो कई विगत वर्षों से विभाग द्वारा उल्लेखनीय वृद्धि प्राप्त की गई है। इसी प्रकार भिण्ड जिले संचालित एक मात्र भांग दुकान का वर्ष 2024-25 के वार्षिक मूल्य 4 लाख 29 हजार 238 रुपए में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर वर्ष 2025-26 की वृद्धि की जाकर 4 लाख 72 हजार 163 रुपए में नवीनीकरण किया गया।