कलेक्टर ने भूमिगत तल वाले भवनों की सघन चैकिंग कर भवन के निर्माण की अनुज्ञा की जांच करने दिया आदेश

– अनाधिकृत उपयोग होने की स्थिति में सील करने दिए निर्देश

भिण्ड, 01 अगस्त। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने वाणिज्यिक गतिविधियां, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट इत्यादि के लिए उपयोग किए जाने वाले भूमिगत तल भवनों की सघन चैकिंग कर भवन के निर्माण की अनुज्ञा की जांच करने आदेश जारी किया है।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने जारी आदेश में कहा है कि विगत दिनों भवन के भूमिगत तल में हुए हादसे को ध्यान में रखते हुए समस्त भवन जिनमें भूमिगत तल का उपयोग वाणिज्यिक गतिविधियां, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट इत्यादि के लिए किया जाता है के भवनों की सघन चैकिंग कर भवन के निर्माण की अनुज्ञा की जांच की जाए। निर्माण अनुज्ञा के विपरीत निर्माण होने तथा अनाधिकृत उपयोग होने की स्थिति में सील कराने की कार्रवाई की जाए।