मारपीट करने वाले आरोपी को तीन माह का सश्रम कारावास

रायसेन, 07 अगस्त। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील सिलवानी, जिला रायसेन के न्यायालय ने निर्णय पारित कर डण्डे से मारपीट करने वाले आरोपी मोहन सिंह पुत्र फूलसिंह राजपूत उम्र 65 वर्ष निवासी ग्राम सलैया, थाना बम्होरी, तहसील सिलवानी को धारा 323 भादंवि में तीन माह के सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। मामले में शासन की ओर से पैरवरी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी तहसील सिलवानी राजेन्द्र वर्मा ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि एक सितंबर 2017 को रामकिशोर लिटोरिया थाना बम्होरी में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ होकर अपराध विवेचना में हमराह आरक्षक अभिषेक के साथ रवाना हुआ था और बस स्टेण्ड बम्होरी में पहुंचकर हल्केन की चाय के होटल के सामने वह चोरी के मामले में माल मुल्जिम की तलाश कर रहा था और आरक्षक अभिषेक पान की दुकान पर चला गया, तभी वहां मोहन सिंह खडा था, जो अचानक ही फरियादी को गालियां देकर उसके शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने लगा और बोला कि यहां पूछताछ क्यों कर रहे हो। आरोपी मोहन सिंह अपने हाथ में डण्डा रखे था, जैसे ही फरियादी मोटर साइकिल की तरफ मुडा तो आरोपी ने उसे एक दम से दो-तीन डण्डे पीठ में मार दिए और बोला कि यहां आकर दोबारा पूछताछ की तो जान से खत्म कर दूंगा। आरक्षक अभिषेक और फरियादी उसे पकडने दौड़े तो आरोपी मोहन सिंह दौडकर भाग गया। आस-पास खडे लोगों एवं दुकानदारों ने घटना देखी, फिर वह थाने आया और थाना प्रभारी एवं वरिष्ठ अधिकारी को घटना बताई तत्पश्चात फरियादी ने घटना की सूचना थाना बम्होरी में देकर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां विचारण उपरांत न्यायालय ने अभियोजन की समस्त दलीलों एवं साक्ष्यों को सुनते हुए आरोपी को धारा 323 भादंवि में दोषी पाते हुए तीन माह के सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।