कोविड-19 में आमजन के विरुद्ध दर्ज 387 प्रकरण कलेक्टर सागर के अनुमोदन उपरांत न्यायालयीन प्रत्याहरण कार्रवाई संपन्न

सागर, 07 अगस्त। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान कोविड प्रोटोकॉल तथा लॉकडाउन उल्लंघन से संबंधित आपराधिक प्रकरणों को व्यापक लोकहित में प्रत्याहरित किए जाने के संबंध में मप्र शासन गृह विभाग द्वारा अपने पत्र क्र. एफ.35-279/2004/2/सी-2 भोपाल, 15 जून 2023 द्वारा समस्त जिला दण्डाधिकारियों को निर्देशित किया गया। उक्त आदेश के तारतम्य में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सागर दीपक आर्य द्वारा जिला अभियोजन कार्यालय सागर से समस्त न्यायालयों में विचाराधीन ऐसे समस्त आपराधिक प्रकरण जो कोविड-19 प्रोटोकॉल/ लॉकडाउन उल्लंघन में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 महामारी अधिनियम 1997 एवं भारतीय दण्ड विधान की धारा 188ए, 269ए, 270 तथा 271 के तहत आमजन (वर्तमान एवं भूतपूर्व सांसद/ विधायक को छोडकर) के विरुद्ध दर्ज हैं की जानकारी प्रारूपानुसार मांगी गई।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सागर के 16 जून 2023 आदेश के पालन में जिला अभियोजन अधिकारी सागर धर्मेन्द्र सिंह तारन द्वारा तत्काल सभी मुख्यालय एवं समस्त तहसील जिला सागर में पदस्थ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारीगण को उक्त संबंध में निर्देशित किया गया व ऐसे समस्त प्रकरणों जो कोविड-19 प्रोटोकॉल, लॉकडाउन उल्लंघन में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 महामारी अधिनियम 1997 एवं भारतीय दण्ड विधान की धारा 188ए, 269ए, 270 तथा 271 के तहत आमजन (वर्तमान एवं भूतपूर्व सांसद विधायक को छोडकर) के विरुद्ध दर्ज है की जानकारी मांगी गई तथा तत्संबंध में मुख्यालय एवं समस्त तहसीलों जिला सागर से जानकारी प्राप्त होने पर जिला दण्डाधिकारी को कुल 387 प्रकरणों की प्रारूपानुसार जानकारी अनुमोदन हेतु भेजी गई। प्रभारी उपसंचालक/ अभियोजन जिला लोक अभियोजन अधिकारी धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में अनुमोदन पश्चात कुल 387 प्रकरणों को संबंधित न्यायालय से दण्ड प्र्िरया संहिता की धारा 321 में विहित प्रक्रिया अनुसार प्रत्याहरण हेतु संबंधित सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारियों को निर्देशित किया गया, जिसमें लगभग 500 आमजन लाभान्वित होंगे।