मारपीट करने वाले दो भाईयों को एक-एक वर्ष की सजा

ग्वालियर, 27 मई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भितरवार, जिला ग्वालियर के न्यायालय ने मारपीट की करने वाले आरोपीगण पंकज शर्मा उम्र 22 साल एवं पवन शर्मा उम्र 28 साल पुत्रगण राजेन्द्र शर्मा निवासी थाना अंतर्गत चीनौर, जिला ग्वालियर को धारा 323, 325, 34 भादंवि में दोषी पाते हुए एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 700-700 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
प्रकरण की पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विक्रांत सिंह गौर ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि सात मई 2017 को सुबह करीब 11 बजे फरियादी सुमित के घर के सामने अभियुक्तगण पवन व पंकज जार रख रहे थे, तो उसने जार रखने से मना किया, तो अभियुक्त उसे गालियां देने लगे। फरियादी ने गालियां देने से मना किया, तो अभियुक्त पवन ने उसे दाहिने गाल में थप्पड़ मारा एवं पेट में लात मारी तथा पंकज ने दाहिने हाथ की कलाई में एक लाठी एवं सिर में डण्डा मारा, जिससे उसे चोटें आईं। फरियादी को बचाने उसके भाई अमित व बलराम आए तो पंकज ने अमित को लाठियां मारीं जो गाल एवं मुंह में लगीं तथा पवन ने लाठियां मारीं जो अमित को दोनों कंधों में लगीं, अभियुक्त पवन ने बलराम की लाठियों से मारपीट की, जिससे उसे बांए हाथ की भुजा एवं कोहनी में चोट आई। घटना फरियादी की मां लीलावती व मोहल्ले वालों ने देखी है। आरोपीगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय भितरवार में प्रस्तुंत किया गया। जिसका विचारण न्यायालय जेएमएफसी भितरवार ने किया। विचारण उपरांत अभियोजन अधिकारी विक्रान्त सिंह गौर के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपीगण को धारा 323, 325, 34 भादंवि में तहत दोषी पाकर एक-एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 700-700 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।