शादी का झांसा देकर नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कारावास

सागर, 29 अप्रैल। तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट 2012) नीलम शुक्ला जिला-सागर की अदालत ने शादी का झांसा देकर भगा ले जाकर नाबालिगा के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी सलमान उर्फ टिगु निवासी अंतर्गत थाना राहतगढ़ को दोषी करार देते हुए धारा 376(1) भादंवि के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि बालिका की मां फरियादिया ने 16 अप्रैल 2021 को थाना राहतगढ़ में रिपोर्ट लेख कराई कि उसकी लडक़ी 15 अप्रैल को दोपहर करीब दो बजे दुकान से कुछ सामान लाने का कहकर गई जो काफी देर तक वापस नहीं आई, जिसकी तलाश आस-पास व गांव-मोहल्ले में करने एवं रिश्तेदारी में पता करने पर कोई पता नहीं चला, तब अज्ञात व्यक्ति द्वारा बालिका को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने के संबंध में थाना राहतगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई। 17 अप्रैल 2021 को बालिका के दस्तयाब होने पर उसने बताया कि अभियुक्त सलमान उसे शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर सागर एवं भोपाल भगाकर ले जाने तथा उससे शादी करके उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना बताया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना राहतगढ़ पुलिस ने धारा 366ए, 376(1) भादंसं एवं धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं धारा 3(1)(डब्ल्यू)(आईआई), 3(2)(अ), 3(2)(व्हीए) अजा एवं अजजा (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज करते हुए विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट 2012) नीलम शुक्ला के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा से दण्डित किया है।