सागर, 29 अप्रैल। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) एवं नवम अपर-सत्र न्यायाधीश जिला सागर श्रीमती ज्योति मिश्रा की अदालत ने नाबालिगा को भगा ले जाकर उसके साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी रामकुमार पटैल निवासी अंतर्गत थाना मोतीनगर को दोषी करार देते हुए धारा 376(1) भादंवि के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। न्यायालय द्वारा पीडि़ता को दो लाख रुपए युक्तियुक्त प्रतिकर दिलाऐ जाने का आदेश पारित किया गया है। मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार पटैल ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि बालिका के पिता/ फरियादी ने थाना मोतीनगर में 16 नवंबर 2020 को रिपोर्ट लेख कराई कि 15 नवंबर को रात करीब नौ बजे उसकी 15 वर्षीय लडक़ी बाथरूम जाने की कहकर पास वाले बगीचा में गई थी जो घर वापस नहीं आई, जिसकी तलाश आस-पास रिश्तेदारियों व दोस्तों में करने पर कोई पता नहीं चला। तत्पश्चात अभियोक्त्री का हुलिया दर्शित करते हुए शंका व्यक्त की गई कि कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है। अभियोक्त्री 21 नवंबर 2020 को दस्तयाब होने पर होने पर उसने बताया कि आरोपी द्वारा उसे भोपाल ले जाकर मण्डीदीप में किराए के मकान में उसे पत्नी बनाकर रखा हुआ था। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना मोतीनगर पुलिस ने धारा 363, 366, 376(2)(एन), 376(3) भादंसं व पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 5(एल), सहपठित धारा 6, धारा 3, सहपठित धारा 4(2) का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज करते हुए विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) एवं नवम अपर-सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपर्युक्त सजा से दण्डित किया है।