राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकारी की जमानत निरस्त

पूर्व में वन विभाग ने लिया था दो दिन का पुलिस रिमाण्ड

भोपाल, 09 दिसम्बर। मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी भोपाल श्री अमर सिंह सिसौदिया के न्यायालय ने राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करने वाले आरोपी वारिश मोहम्मद पुत्र मोहम्मद युनुस निवासी डी-51 बाग उमराव दुल्हा, डी-सेक्टर, भोपाल की जमानत अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए निरस्त कर दी है। प्रकरण में पैरवी अभियोजन अधिकारी श्रीमती सुधा विजय सिंह भदौरिया ने की।
अभियोजन अधिकारी के अनुसार मामला इस प्रकार है कि राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार कर उसका मांस मय अवयव के अपनी दोपहिया वाहन की डिग्गी में परिवहन कर रहा था, दुर्गा धाम मन्दिर अशोक विहार के सामने वन परिक्षेत्र उडऩ दस्ता की टीम एवं क्रेक टीम द्वारा मोर का शव मय गर्दन, पैरों सहित छिला हुआ जब्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया था और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया था। पूर्व में वन विभाग ने आरोपी को दो दिन के लिए रिमाण्ड पर लिया था।