बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपी एवं अपराध में सहायक पीडि़ता की मां को 20-20 वर्ष कारावास

न्यायालय ने दोनों पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया

रायसेन, 26 नवम्बर। अनन्य विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) जिला रायसेन के न्यायालय ने आठ वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपी राकेश पुत्र चंपालाल प्रजापति उम्र 24 वर्ष को धारा 376(ए/बी) भादंवि में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्मार्ना तथा दुष्कर्म में सहायक आरोपिया (पीडि़ता की मां) पुष्पा पत्नी राजेन्द्र तेकाम उम्र 30 साल को धारा 376(ए/बी) सहपठित 109 भादंवि में 20 वर्ष सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। मामले में शासन की ओर से पैरवरी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी रायसेन श्रीमती भारती गेडाम ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 27 अगस्त 2018 को चाइल्ड लाइन टीम रायसेन को सूचना मिली थी कि दीवानगंज गार्डन के पास अभियोक्त्री के साथ उसके माता-पिता मारपीट कर रहे हैं। चाइल्ड लाइन टीम रायसेन द्वारा नाबालिक अभियोक्त्री की काउंस्लिंग की गई, जिसमें उसने बताया कि उसकी मम्मी (आरोपिया पुष्पा) बहुत खराब है। आरोपिया पुष्पा ने उसके पापा को छोड़ दिया है और ग्राम झिरियाटोला से झांसी आ गई है। झांसी में उसकी मम्मी के पास कई आदमी रोज आते थे और एक आदमी के साथ आरोपिया रहती थी। एक दिन उसकी मम्मी उस आदमी को छोड़कर झांसी से जबलपुर आ गई और उसे भी साथ ले आई, वहां अरोपिया उसके साथ मारपीट करती थी। फिर उसकी मम्मी उसके साथ मण्डीदीप से भी आ गई और आरोपी राकेश के साथ रहने लगी। वे तीनों ट्रेन में बैठकर मण्डीदीप से दीवानगंज आ रहे थे, तभी आरोपी राकेश पीडि़ता के साथ छेड़छाड करने लगा। घटना के बारे में उसकी मम्मी (आरोपिया) को बताया तो उसने पीडि़ता को मारा और कहने लगी यदि सारी बातें किसी से कही तो तुझे मार देंगे। उसने डर के कारण किसी को घटना नहीं बताई। फिर दीवानगंज में आरोपी ने पीडि़ता के साथ दुष्कर्म किया और कहा कि घटना किसी को बताने पर वह उसे जान से मार डालेगा। इसके पश्चात थाना सलामतपुर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना अंतर्गत लिया गया। विवेचना उपरांत यह चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।