हत्या के प्रयास के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

मारपीट के मामले में तीन आरोपियों को एक-एक वर्ष की सजा

शाजापुर, 26 नवम्बर। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर, जिला शाजापुर के न्यायालय ने मारपीट करने वाले आरोपी गोविन्द पुत्र सूरज सिंह निवासी ग्राम उण्डाई, थाना शुजालपुर को धारा 307 भादंवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए अथर्दण्ड, धारा 325 भादंवि में एक वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 323(04) भादंवि में छह-छह माह सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए अर्थदण्ड, आरोपीगण सूरज सिंह पुत्र रंजीत सिंह, ऐलम सिंह एवं जयसिंह पुत्रगण सूरज सिंह निवासी ग्राम उण्डाई, थाना शुजालपुर को धारा 325 भादंवि में एक-एक वर्ष सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 323(03) भादंवि में छह-छह माह सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपसंचालक अभियोजन शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर संजय मोरे ने की।
सहायक जिला मीडिया प्रभारी/ एडीपीओ शुजालपुर संजय मोरे से प्राप्त जानकारी अनुसार दो अक्टूबर 2018 को सुबह करीब सात बजे कैलाश, तेज सिंह घर से सोयाबीन काटने जा रहे थे। जैसे ही आरोपी सूरज सिंह के मकान के सामने पहुंचे उसी समय कमला बाई घर की तरफ दूध लेकर आ रही थी। वहीं पर सूरज सिंह, गोविन्द सिंह, जयसिंह, एलम सिंह ने अश्लील गालियां दी और बोले कि खेत में से रास्ता क्यो नहीं दे रहे हो। कमला बाई ने कहा कि गालियां मत दो, तो चारों आरोपियों ने हमला कर दिया। गोविन्द सिंह ने फरसी तेजसिंह को सिर में मारी। जयसिंह ने फरसी कैलाश को जान से मारने की नियत से सिर में मारी। गोविन्द सिंह ने भी फरसी कैलाश के सिर में मारी तो कैलाश ने हाथ से बचाव करा तो उसके दोनों हाथों की उंगली और पंजे पर चोट लगी। कमलाबाई बचाने आई तो एलम सिंह ने लट्ठ से उसके हाथ में मारा। झगड़े की आवाज सुन कर क्षमा बाई बचाने आई तो सूरज सिंह ने लट्ठ से उसके हाथ पैरों में मारा। चिल्लाचोंट की आवाज सुनकर रमेश और गोपाल बचाने आए तो उन्हें भी गोविन्द, जयसिंह एवं एलम ने लाठी और फरसी से मारा, जिससे रमेश को गर्दन में एवं गोपाल की पीठ में चोट आई। फिर आरोपी गोविन्द सिंह ने पिकअप लोडिंग गाड़ी क्र. एम.पी.42 जी.04196 चलाकर लाया और क्षमाबाई व कमलाबाई को बोला कि तुम ज्यादा झगड़ा करती हो, तुम्हे जान से खत्म कर देता हूं। ये कहकर दोनों को जान से खत्म करने की नियत से उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे कलाबाई एवं क्षमाबाई के पैरों एवं शरीर मे गंभीर चोटें आईं। थोड़ी देर बाद शुजालपुर से एम्बुलेंंस 108 आई जिससे सभी आहतगण को शासकीय अस्पताल लाए। तेज सिंह को सिर में और कलाबाई को गंभीर चोटे होने से शासकीय अस्पताल सीहोर रेफर कर दिया गया, बाद में कैलाश ने थाना शुजालपुर में आकर घटना की रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अभियोग पत्र विवेचना उपरांत सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपीगण को दोषसिद्ध पाते हुए दण्डित किया है।