तीन अपराधी छह माह की अवधि के लिए जिलाबदर

भिण्ड, 02 जून। जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर से मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 की सहपठित धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा आगामी नगरीय निकाय/ त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी विष्णुकांत उर्फ विष्णु उर्फ शिवम पुत्र सुरेन्द्र यादव उम्र 29 साल निवासी वार्ड क्र.15 कस्बा एवं थाना लहार, जाकिर खां पुत्र मुन्नू खां उम्र 49 साल निवासी वार्ड क्र.17 मिहोना एवं तेजसिंह पुत्र मोहर सिंह यादव निवासी अंतियन का पुरा थाना मिहोना की आपराधिक व असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में आदेश पारित किया है कि आरोपी विष्णुकांत उर्फ विष्णु उर्फ शिवम पुत्र सुरेन्द्र यादव उम्र 29 साल निवासी वार्ड नं.15 कस्वा व थाना लहार को जिला भिण्ड एवं उसके निकटवर्ती जिले ग्वालियर, मुरैना, दतिया की सीमा से छह माह की अवधि के लिए बाहर चला जाए तथा बिना पूर्व स्वीकृति के उपरोक्त जिलों की सीमा में प्रवेश न करें।