पत्नी को जिंदा जलाने वाले आरोपित पति को आजीवन कारावास

सागर, 25 मार्च। अपर सत्र न्यायाधीश देवरी, जिला सागर श्री डीपी सिंह सिवाच के न्यायालय ने पत्नी को जिंदा जला कर मारने वाले आरोपी चंदन सिंह पुत्र हरनाम सिंह बुंदेला उम्र 65 वर्ष हाल निवासी संजय नगर देवरी, थाना देवरी को धारा 302 भादंवि में आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण की पैरवी कर रहे वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी लक्ष्मी प्रसाद कुर्मी ने राज्य शासन की ओर से पक्ष रखा।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि नौ दिसंबर 2018 को मृतिका को उसके पति अभियुक्त चंदन ने रुपयों के लेन-देन पर से विवाद होने पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, जिसे इलाज हेतु प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र देवरी ले जाया गया, जहां से पीडि़ता को सागर रिफर कर दिया था, जहां अस्पताल में इलाजरत पीडि़ता की मृत्यु हो गई। 10 दिसंबर 2018 को थाना गोपाल गंज जिला सागर पुलिस को सूचना मिली कि उक्त महिला आग में जलने से नौ दिसंबर 2018 को शाम 7:23 बजे इलाज हेतु भर्ती की गई थी। जिसकी मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर 0/18 मर्ग सूचना दप्रस की धारा 174 प्रपी 15 लेख की जाकर घटना थाना देवरी की होने से असल कायमी हेतु थाना देवरी को प्रेषित की गई, जहां पर मर्ग क्र.74/18 प्रदर्श प्री 07 के अुनसार पंजीबद्ध कर जांच में ली गई। जांच के दौरान यह पाया गया कि मृतिका के पति आरोपी चंदन सिंह द्वारा मृतिका को जलाकर मार देना पाने से उसके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना एवं प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी चंदन सिंह बुंदेला को धारा 302 भादंवि में आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित करने का आदेश दिया है।