डंडे से मारपीट करने वाले आरोपी को एक वर्ष की सजा

डंडे से मारपीट कर चोट कारित करने वाले आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दण्डित 

रायसेन 30अप्रैल:- मीडिया प्रभारी श्रीमती शारदा शाक्य रायसेन ने बताया माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील सिलवानी जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी प्रेमनारायण पिता जगन्नाथ प्रसाद लोधी उम्र 47 वर्ष निवासी ग्राम जमुनिया उचेरा सिलवानी को धारा 325 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।इस मामले में शासन की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन ने पैरवी की।