भिण्ड, 07 मार्च। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी हरिभुवन सिंह तोमर ने माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा आयोजित पांच मार्च 2022 को हाईस्कूल परीक्षा अंग्रेजी प्रश्न पत्र के दौरान वीक्षकों के अतिरिक्त चार अन्य व्यक्तियों द्वारा नकल कराते हुए एवं अनाधिकृत रूप में परीक्षा कक्ष में परीक्षा अधिनियम 1937 के विरुद्ध गतिविधियों में लिप्त सीसीटीवी वीडियो रिकार्डिंग में पाए जाने पर चार वीक्षिकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी हरिभुवन सिंह तोमर द्वारा वीक्षक पवन सिंह राठौर प्राशि शामावि बघेलन का पुरा (तरसोखर), निखिल मिश्रा प्राशि शाप्रावि बागकापुरा (मनेपुरा), कुलदीप सिंह भदौरिया सशि शाप्रावि कछियाना (मनेपुरा) एवं विकास कटारे प्राशि शामावि मनेपुरा को मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपीली नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होकर गंभीर कदाचरण की श्रेणी में माना एवं परीक्षा अधिनियम 1937 का उल्लंघन पर निलंबित किया जाकर मुख्यालय डाइट भिण्ड किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।