भिण्ड, 07 मार्च। कलेक्टर ने विद्यालय में अनियमितताओं एवं प्राचार्य के साथ मारपीट के आरोप में निलंबित कर दिया है।
कलेक्टर सतीश कुमार एस द्वारा जारी निलंबन आदेश में कहा गया है कि माध्यमिक शिक्षक के विरुद्ध ग्रामवासियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन, शालेय शैक्षणिक गतिविधियां न्यूनतम होने, निरीक्षण के दौरान शाला में वित्तीय अनियमितताएं पाए जाने एवं शा. उमावि बबेड़ी के प्राचार्य के साथ मारपीट एवं अभद्रता करने एवं शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के कारण माध्यमिक शिक्षक विजयवीर सिंह कुशवाह को मप्र सिविल सेवा आचरण नियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में माशि विजयवीर सिंह कुशवाह का मुख्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय अटेर रखा गया है।