नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

न्यायालय ने कुल 13 हजार का जुर्माना भी लगाया

शाजापुर, 01 फरवरी। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के न्यायालय ने नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी रामसिंह पुत्र बलदेव सिंह खाती निवासी नायल, थाना अवन्तिपुर बड़ोदिया को धारा 5एल/6 एवं 5एम/6 पॉक्सो अधिनियम में आजीवन कारावास एवं प्राकृत जीवनकाल के लिए सश्रम कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 450 भादंवि में पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 506 भाग-2 भादंवि में दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। अपील अवधि पश्चात पीडि़ता को जुर्माने की राशि कुल 13 हजार रुपए दिए जाने का आदेश भी न्यायालय ने दिया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपसंचालक अभियोजन शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर संजय मोरे ने की।
सहा जिला मीडिया प्रभारी/ एडीपीओ शुजालपुर संजय मोरे ने बताया कि नौ जुलाई 2020 को पीडि़ता व उसकी छोटी बहन घर पर अकेली थी। उसके माता-पिता इलाज करवाने के लिए शाजापुर गए थे। दोपहर के समय पीडि़ता की छोटी बहन सो रही थी, उस समय आरोपी रामसिंह पीडि़ता के घर आया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ कर उसके साथ अश्लील हरकत की। पीडि़ता चिल्लाने लगी तो आरोपी ने धमकी दी कि चिल्लाएगी तो तेरा गला काटकर मार दूंगा, इसके बाद आरोपी ने पीडि़ता के साथ बलात्कार किया। चिल्लाचोट की आवाज सुनकर पीडि़ता की छोटी बहन की नींद खुल गई, उसने भी आरोपी रामसिंह को मौके पर देखा था। उसके 15 दिन बाद पीडि़ता के माता-पिता उसके मामा के यहां ग्राम ईकलेरा गए तब रात में आरोपी घर आया और पीडि़ता के साथ अश्लील हरकत की, तो पीडि़ता की नींद खुल गई। पीडि़ता चिल्लाने लगी तो आरोपी ने उसे मारने की धमकी देकर उसके साथ खोटा काम किया और पीछे के दरवाजे से चला गया। उसके बाद करीब आठ दिन बाद पीडि़ता के माता-पिता इलाज कराने सतवास गए थे तब शाम करीब चार बजे पीडि़ता खाट पर बैठकर पढ़ाई कर रही थी, तभी आरोपी आया और उसके साथ अश्लील हरकत की, पीडि़ता चिल्लाने लगी तो आरोपी ने उसका मुंह पकड़ लिया और धमकी देकर उसके साथ गलत काम किया। पीडि़ता ने आरोपी के डर के वजह से यह सारी घटना अपने मम्मी-पापा को नहीं बताई थी। बाद में पीडि़ता ने हिम्मत करके घटना की बात अपने माता-पिता को बताई और घटना की रिपोर्ट एक अक्टूबर 2020 को थाना अवन्तिपुर बड़ोदिया पर लेखबद्ध कराई। बाद अनुसंधान आरोपी के विरुद्ध पुलिस द्वारा सक्षम न्यायलाय में चालान प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने प्रकरण में आई साक्ष्य व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दोषी पाते हुए दोषसिद्ध किया।