बिना हेलमेट पैट्रोल, डीजल भरने वाले पंप संचालक पर लगाया 10 हजार का जुर्माना

पांच वर्ष बाद न्यायालय ने पंप ने सुनाई सजा

ग्वालियर, 03 जनवरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर सुश्री निकिता पवार ने दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट पेट्रोल प्रदाय करने वाले आरोपी पंप संचालक कृष्ण पुत्र प्रेमनारायण पटेल उम्र 44 साल, निवासी सिंहपुर मुरार को धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 की धारा का दोषी पाते हुए न्यायालय उठने की सजा एवं 10 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती गायत्री गुर्जर ने घटना के बारे में बताया कि सूचनाकर्ता कनिष्ठ अधिकारी ग्वालियर पूजा सिकरवार ने लिखित आवेदन दिया कि 10 फरवरी 2016 को उक्त पेट्रोल पंप पर दो पहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट पेट्रोल प्रदाय किया जा रहा था, जो मप्र मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल ऑयल अनुज्ञापन तथा नियंत्रण आदेश 1980 की धारा 10 के तहत आयुक्त खाद्य उपभोक्ता संरक्षण की शर्तों क्र.11 का उल्लंघन करने पर आरोपी पंप संचालक पर मुरार थाने मे अपराध पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। मामला पांच वर्ष तक विचाराधीन रहने के दौरान अभियुक्त ने अपराध स्वीकार किया। जिस पर न्यायायल ने धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 की धारा का दोषी पाते हुए न्यायालय उठने की सजा एवं 10 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।