फाइनेंस के नाम पर लोगों के पैसा लेकर भागने वाले दो आरोपियों को तीन-तीन वर्ष का कारावास

14 साल पुराने प्रकरण में न्यायालय ने सुनाई सजा

ग्वालियर, 03 जनवरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर श्री सुनीत अग्रवाल के न्यायालय ने सुविधा इंडिया फायनेंस के नाम पर लोगों से पैसा जमा कराने एवं लेकर भागने के जुर्म में आरोपीगण राजकुमार राठौर एवं राजेन्द्र राठौर को धारा 420, 120बी भादंवि का दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2500-2500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती सीमा शाक्य ने घटना के बारे में बताया कि फरियादीगण अमीद खां, नंदू अनवरी, लालचंद, विनोद कुमार आदि ने थाना इंदरगंज में मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि चार साल पहले पादरी मोहल्ला में सुविधा इंडिया फायनेंस जो कि आरएस राठौर के मकान में खुली थी, कंपनी का ब्रांच मैनेजर नफीस अहमद अंसारी, राजकुमार राठौर विकस अधिकारी, डीके सिंह निदेशक, एनएन शर्मा प्रबंध निदेशक, जगत नारायण शर्मा निदेशक, योगेश पाण्डेय निदेशक, उक्त लोगों ने मिलकर उन्हें प्रलोभन देकर विभिन्न खाते खुलवाए थे। उक्त खाते में काफी मात्रा में पैसा जमा करवाया था। उसके बाद जब पैसा वापिस करने का वक्त आया तो सुविधा इंडिया सभी अधिकारी एवं कर्मचारी ऑफिस में ताला डालकर भाग गए। जब मकान मालिक आरएस राठौर और उसके पिता रामनारायण राठौर से कहा कि उनके विश्वास में आकर पैसा जमा किया है तो रामनारायण उनका पैसा वापिस करने का आश्वासन देता रहा, परंतु रिपोर्ट दिनांक को उसने पैसा देने से बिल्कुल इंकार कर दिया, जिस पर से थाना इंदरगंज में अपराध पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्यों से सहमत होकर आरोपीगण को सजा सुनाई है।