– कलेक्टर ने आवेदन नहीं लेने एवं परेशान करने की शिकायत पर लिया संज्ञान
भिण्ड, 16 सितम्बर। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने गुरुकृपा इंटर प्राइजेज संचालक एवं अनुबंधित ऑपरेटर लोकसेवा केन्द्र गोहद को निर्देशित कर कहा है कि 11 सितंबर को लोकसेवा केन्द्र के औचक निरीक्षण के दौरान आवेदक जसवंत सिंह ने जिला प्रबंधक लोकसेवा को काउंटर नं.2 पर जांच के दौरान अवगत कराया कि उनको जाति प्रमाण पत्र हेतु पिछले 15 दिनों से किसी ना किसी तरह की कमी बताकर ऑपरेटर संतोष माहौर हर बार आवेदन ऑनलाइन दर्ज नहीं करते हैं, 15 दिवस पूर्व जब आवेदक केन्द्र में आवेदन दर्ज करने उपस्थित हुए तो उनको कहा गया कि मूल निवासी नहीं लगा है, तीन दिवस बाद आवेदक दुबारा आए तो यह कहकर मना कर दिया कि आय प्रमाण पत्र नहीं है एवं जांच 11 सितंबर के दौरान यह कह कर मना कर रहे थे कि फोटो नहीं है। जबकि यदि आवेदन में कोई कमी है तो पीआरओ डेस्क के माध्यम से एक बार में ही आवश्यक दस्तावेज बताकर फार्म भरने में सहायता करना केन्द्र की जिम्मेदारी है एवं केन्द्र इंचार्ज की जिम्मेदारी है कि आवश्यक समन्वय रखें। केन्द्र इंचार्ज को किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं थी।
उक्त कृत्य हेतु जिम्मेदार संबंधित ऑपरेटर को जब समक्ष में पूछा गया तो कहते हैं कि कल से नहीं आना है या अभी चला जाऊं एवं आवेदक को ही गलत बता रहे हैं। आपको आरएफपी शर्तों अनुसार कार्य ना करने पर पूर्व में भी 50 हजार रुपए का अर्थदण्ड कार्यालयीन आदेश 16 जुलाई 2025 द्वारा अधिरोपित किया गया था, किन्तु केन्द्र की संचालन शेली में कोई सुधार नहीं पाया गया। आपको अंतिम चेतावनी देते हुए निर्देशित किया जाता है कि संबंधित ऑपरेटर, केन्द्र के पीआरओ तथा केन्द्र इंचार्ज पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए इस कार्यालय को 24 घण्टे में अवगत करवाएं एवं नए ऑपरेटर/ इंचार्ज एवं पीआरओ की सूचना तत्काल जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी को नियमानुसार प्रदान करें अन्यथा जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी से अनुबंध के विरुद्ध कार्य करने पर आप पर एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।