– पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने तथा जेल नियमावली के विरुद्ध आचरण पर की कार्रवाई
भिण्ड, 04 जून। कलेक्टर भिण्ड ने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने तथा जेल नियमावली के विरुद्ध आचरण किए जाने पर जेल प्रहरी उपजेल लहार सोनू सिंह कुशवाह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने जारी आदेश में कहा है कि उपजेल लहार में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में प्रभारी तहसीलदार अमित दुबे द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें उल्लेखित है कि उप जेल लहार में गत 30 मई को रात्रि 10 बजे से 11:30 बजे के बीच कैदियों के साथ डण्डे से मारपीट की गई, जिसके निशान उनके द्वारा कैदियों के शरीर पर देखे गए। सभी कैदियों ने जेल प्रहरी सोनू सिंह कुशवाह द्वारा मारपीट होना बताया। जांच के समय जेल प्रहरी कुशवाह ने अवकाश पर होना बताया, परंतु अवकाश का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि जेल प्रहरी कुशवाह द्वारा कैदियों से मारपीट की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप कैदियों के शरीर पर सूजन के साथ हल्के लाल-नीले निशान थे। इससे प्रतीत होता है कि उनके द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरती गई तथा जेल नियमावली के विरुद्ध किया गया आचरण उनके लोक कर्तव्य के प्रति उपेक्षा को भी दर्शित करता है। कुशवाह का उक्त कृत्य मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।
उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में जेल प्रहरी सोनू सिंह कुशवाह को मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 में निहित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। इनका मुख्यालय जिला जेल भिण्ड नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में इनको शासन नियमों के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।