ग्वालियर, 11 मई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर श्री अनुप्रेक्षा जैन के न्यायालय ने छेड़छाड़ करने वाले आरोपी अरविंद कुशवाह निवासी नयापुरा तारागंज, जिला ग्वालियर को धारा 354 भादंवि में दोषी पाते हुए एक वर्ष की अवधि का कठोर कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी कु. दीप्ती भार्गव ने घटना के बारे में बताया कि सात जून 2013 को शाम सात बजे अभियोक्त्री/ सूचनाकर्ता अपने घर पर अकेली थी, तभी अरविंद उसके घर पर आया तथा बुरी नियत से उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया और छेड़छाड़ करने लगा। तभी उसने अपने घर के किबाड़ लगाकर अपने सास-सुसर को फोन करके बुलाया, उसने अपने सास-ससुर व पति को सारी घटना बताई। उक्त सूचना के आधार पर थाना जनकगंज में धारा 354 भादंवि का उपराध पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया जाकर घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, विवेचना उपरांत अभियेाग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्यों व तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।