पुरानी रंजिश पर मारपीट करने वाली महिला को एक माह की सजा

ग्वालियर, 08 नवम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर श्री मयूरी गुप्ता के न्यायालय ने आरोपी पुरानी रंजिश पर लात-घूंसों से मारपीट करने वाली महिला आशा पत्नी छोटेलाल मिश्रा निवासी दानाओली लश्कर ग्वालियर को धारा 323 भादंवि में दोषी पाते हुए एक माह के कारावास व एक हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ग्वालियर शिवाजी सिंह भदौरिया ने घटना के बारे में बताया कि फरियादिया नर्मदा ने थाने आकर जुबाने रिपोर्ट की कि आरोपी श्रीमती आशा मिश्रा ने पुरानी रंजिश को लेकर लात घूंसों से मारपीट की तथा अपने मुंह के दांत से दाहिने हाथ की बाजू में काट खाया, जिससे निसान बन गया। उक्त घटना के आधार पर पुलिस थाना जनकगंज ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया, न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी महिला को सजा सुनाई।