भिण्ड, 09 मई। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार 10 मई को जिला न्यायालय भिण्ड एवं तहसील न्यायालय लहार, गोहद एवं मेहगांव में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय भिण्ड द्वारा आयोजित नेशनल लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु वाहन एवं पीएलव्ही के माध्यम से आमजन को जागरूक किया जा रहा है।
इसी क्रम में जिला न्यायालय परिसर भिण्ड से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड उमेश पाण्डव ने दो ई-रिक्शा वाहन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। जिसके माध्यम से पूरे भिण्ड शहर तथा समीपवर्ती गांवों में लोक अदालत का प्रचार-प्रसार किया गया तथा लोक अदालत के लाभों के संबंध में आमजनों को पीएलव्ही उपेन्द्र व्यास एवं हेमंत कुमार द्वारा पेप्लेट्स वितरित कर जानकारी दी गई। एडीआर सेंटर भिण्ड से लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु आमजन में लोक अदालत की प्रक्रिया एवं राजीनामे के फायदों के संबंध में जागरुकता प्रसारित करने के लिए नगर पालिका परिषद भिण्ड के समन्वय से प्रचार-प्रसार वाहनों को रवाना किया गया। कार्यक्रम में समस्त न्यायाधीशगण, जिला विधिक सहायता अधिकारी देवेश शर्मा, एलएडीसीएस के अधिवक्तागण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
जिला एवं तहसील स्तर पर 24 खण्डपीठों का गठन, राजीनामा योग्य प्रकरणों का होगा निराकरण
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय भिण्ड उमेश पाण्डव के निर्देशन में एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड अनुभूति गुप्ता के मार्गदर्शन में जिला मुख्यालय भिण्ड एवं न्यायिक तहसील मेहगांव, गोहद, एवं लहार न्यायालय में 10 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
नेशनल लोक अदालत में शमनीय आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत चैक के अनादरण के प्रकरण, मोटर-दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा संबंधी प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, दीवानी मामलें, विद्युत एवं जलकर/ संपत्तिकर तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरण, प्रीलिटिगेशन प्रकरण (मुकद्दमा पूर्व) एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ अध्यक्ष के आदेशानुसार नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण किए जाने हेतु जिला मुख्यालय भिण्ड में 10 खण्डपीठ, न्यायिक तहसील मेहगांव में 4 खण्डपीठ, लहार में 5 खण्डपीठ एवं गोहद में 5 खण्डपीठों का गठन किया गया। इस प्रकार से संपूर्ण जिले में कुल 24 खण्डपीठों का गठन किया गया हैें।
10 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में जलकर/ संपत्तिकर एवं विद्युत से संबंधित मामलों में शासन के नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। नेशनल लोक अदालत में उभय पक्षों के मध्य राजीनामा होने से सदभावना का वातावरण निर्मित होकर कटुता समाप्त हो जाती है तथा समय, श्रम, धन की भी बचत होती है, समाज में शांतिपूर्ण सदभावना का वातावरण निर्मित होता है और भाईचारे की भावना का विकास होता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड ने जनसामान्य से अपील की जाती है कि 10 मई शनिवार को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण कर समय व धन की बचत कर सौहार्द पूर्वक मामलों को निपटायें और लाभ प्राप्त करें।