नाबालिगा का अपहरण कर दुष्कर्म करने आरोपी को 10 वर्ष का कारावास

अपराध में मदद करने वाली आरोपी की पत्नी को भी 10 वर्ष का कारावास

रायसेन, 17 नवम्बर। अपर सत्र न्यायाधीश तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन के न्यायालय ने पुलिस थाना मण्डीदीप के मामले में नाबालिग बालिका का अपहरण कर उसे बंधक बनाकर उसके साथ रेप करने वाले आरोपी जुबेर ऊर्फ जुबेद खां उम्र 33 वर्ष एवं अपराध में मदद करने करने वाली आरोपी की पत्नी सबीला उर्फ रमा उम्र 31 वर्ष को दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष का कठोर कारावास तथा 6200-6200 रुपए जुर्माने से दण्डित है। प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक गौहरगंज अनिल कुमार तिवारी ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पांच फरवरी 2015 को थाना मण्डीदीप में अभियोक्त्री के पिता ने अपनी अवयस्क पुत्री के गुम हो जाने पर इस आशय की सूचना दी कि चार फरवरी 2015 को उसकी लड़की स्कूल गई थी जो घर वापस नहीं आई। अभियोक्त्री को कोई बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है। अभियोक्त्री के पिता की उक्त सूचना पर थाना मण्डीदीप में गुम इंसान सूचना लेख की गई एवं अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। लगभग तीन वर्ष बाद अभियोक्त्री को दस्तयाब कर उसकी मां को सौंपा गया। अभियोक्त्री ने बताया कि वह घर से स्कूल के लिए पढऩे हेतु निकली थी, जैसे ही वह मंगल बाजार जोड में बस से उतरी कि नयापुरा मण्डीदीप के जुबेद और उसकी पत्नी सबीला उर्फ रमा तिगड़ा में खड़े थे, रमा उससे बोली कि उसका पेट दर्द कर रहा है, उसके साथ भोपाल चल, जुबेर भी बोला कि पेट दर्द कर रहा है अभी लौटकर आ जाएंगे। अभियोक्त्री मना किया कि उसकी मम्मी चिल्लाएंगी तो वह बोले कि उन्होंने उसकी मम्मी से पूछ लिया है, वह नहीं चिल्लाएगी। उनका विश्वास कर बस में बैठ कर भोपाल बस स्टेण्ड तक गई, जुबेर पोहा जलेबी लाया, उसने पोहा जलेबी खाई, इसके बाद कोटा राजस्थान पहुंच गए। उसने दोनों से कहा कि उसकी मम्मी चिंता करेंगी, उसे घर पहुंचाओ तब दोनों बोलो कि अब कहीं नहीं जाएगी यही रहेगी। वह घर फोन लगा रही थी तो फोन जुबेर ने छुड़ा लिया था। वह घर की बात करती थी तो मारपीट भी करता था, जान से मारने की धमकी देता था। तीन वर्ष तक जुबेर ने उसे पत्नी की तरह बना कर रखा एवं उसके साथ बुरा काम करता रहा। जुबेर का साथ उसकी पत्नी सबीला भी देती थी। इन दोनों की धमकी के कारण वह किसी से बोल नहीं सकती थी। जब ये दोनों बाहर जाते थे तो कमरे में उसे बंद कर देते थे। पुलिस ने अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया और अनुसंधान पूरा कर उनके विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया था। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने पक्ष रखते हुए मामले को अभियोक्त्री के बयान और वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत कराते हुए संदेह से परे प्रमाणित कराया। फलस्वरूप न्यायालय ने आरोपीगण को नाबालिग लड़की के अपहरण एवं उसके साथ रेप की घटना कारित करने एवं डराने धमकाने व जुबेर की पत्नी सबीला ऊर्फ रमा को उनके इस दुष्कर्म के अपराध में सहयोगी होने के आरोपों को प्रमाणित पाते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किए जाने का आदेश सुनाया। इसके अतिरिक्त अन्य आरोपो को भी प्रमाणित पाते हुए अभियुक्तगण को तीन माह से लेकर पांच वर्ष तक के कठोर कारावास का दण्डादेश सुनाया है।