दुर्घटनाओं में चोट कारित करने वाले दो आरोपियों को तीन-तीन माह का कारावास

रायसेन, 17 नवम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील सिलवानी, जिला रायसेन के न्यायालय ने दो अलग-अलग प्रकरणों में तेज गति व लापरवाही पूर्वक मोटर साइकिल चलाकर चोट कारित करने वाले आरोपियों को सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार थाना सिलावानी क्षेत्र के प्रथम प्रकरण में आरोपी कृष्णपाल उर्फ कृष्ण कुमार पुत्र शंकरलाल उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम सर्रा जैथारी को धारा 338 भादंवि में तीन माह का साधारण कारावास व 300 रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 146/196 व 3/181 मोटरयान अधिनियम में सात-सात दिवस के साधारण कारावास से दण्डित किया है। वहीं दूसरे प्रकरण में आरोपी गुड्डा उर्फ रामगोपाल पुत्र मुंशीलाल उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम सनाईडार को धारा 337 भादंवि में एक माह का साधारण कारावास व 100 रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 338 भादंवि में तीन माह का साधारण कारावास व 200 रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 3/181, 146/196 मोटरयान अधिनियम में सात-सात दिवस का साधारण कारावास से दण्डित किया है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर सात-सात दिवस साधारण कारावास पृथक से भुगताया जाएगा। दोनों मामलों में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सिलवानी राजेन्द्र वर्मा ने की।
प्रथम प्रकरण ममें घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 14 जनवरी 2016 को फरियादी भूरा ने रिपोर्ट की कि उसका पुत्र शैलेन्द्र गांव में हरिसिंह के घर के सामने खेल रहा था, तभी गांव में रहने वाले कृष्णपाल ने तेज रफ्तार में लापरवाही पूर्वक डिस्कवर मोटर साइकिल चलाकर उसके पुत्र शैलेन्द्र पर चढ़ा दी, जिससे उसके बांए पैर की जांघ में चोट आई, इलाज हेतु सिलवानी अस्पताल आए, जिसके बाद फरियादी की देहाती नालसी के आधार पर थाना सिलवानी में आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध की एवं आहत की चोटों का मेडिकल परीक्षण कराया। उक्त रिपोर्ट पर से मामला विवेचना में लिया व आहत शैलेन्द्र के एक्सच-रे रिपोर्ट में फ्रैक्चर होने से आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया व विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी को दोषसिद्ध किया है।
वहीं दूसरे प्रकरण में घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 26 अप्रैल 2016 को फरियादी शिवराज ने थाना सिलवानी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि उक्त दिनांक को उसकी भाभी मुल्लो बाई पैदल-पैदल सिलवानी से वापिस बेंगवा जा रही थी, तभी एक मोटर साइकिल चालक तेजी व लापरवाही से चलाते हुए उदयपुरा की तरफ से आया और उसकी भाभी को टक्कर मार दी, जिससे मुल्लोबाई को सिर, चेहरे और दाहिने पैर में चोटें आईं, तब फरियादी ने 108 एम्बू लेंस को बुलाया और इलाज हेतु सिलवानी अस्पताल लेकर आए। उक्त रिपोर्ट पर से आरेापी के विरुद्ध थाना सिलवानी में अपराध पंजीबद्ध किया व आहत की चोटों का मेडिकल परीक्षण कराया एवं प्रकरण विवेचना में लिया विवेचना में साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी को दोषसिद्ध किया है।