जिले के दिव्यांगजनों का तीन दिवसीय परीक्षण शिविर आज से

भिण्ड, 17 अक्टूबर। सहायक उत्पादन केन्द्र एल्मिकों जबलपुर के कनिष्ठ प्रबंधक नितिन माहौर ने भिण्ड जिले के दिव्यांगजनों का एडिप योजनांतर्गत तीन दिवसीय परीक्षण शिविर 18, 19 एवं 20 अक्टूबर को आयोजित करने हेतु सहमति प्रदान की है। जिसके अंतर्गत जनपद पंचायतों के साथ ही जनपद पंचायत के नजदीकी नगरीय निकायों के दिव्यांगजनों के परीक्षण हेतु भारत सरकार की एडिप योजनांतर्गत शिविर आयोजित किए जाएंगे।
कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत भिण्ड, मेहगांव, गोहद, अटेर रौन एवं लहार को पत्र जारी कर कहा कि 18 अक्टूबर को जनपद पंचायत गोहद में सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें जनपद पंचायत गोहद, नगर पालिका गोहद, नगर परिषद मालनपुर एवं मौ के दिव्यांगजन शिविर में पहुंचकर परीक्षण करवा सकते हैं। इसी प्रकार 18 अक्टूबर को जनपद पंचायत मेहगांव में दोपहर दो बजे से शाम शिविर समाप्ति तक किया जाएगा। जिसमें जनपद पंचायत मेहगांव, नगर परिषद गोरमी एवं मेहगांव के दिव्यांगजन शिविर में पहुंचकर परीक्षण करवा सकते हैं। इसी प्रकार 19 अगस्त को जनपद पंचायत रौन में सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिसमें जनपद पंचायत रौन नगर पंचायत-मिहोना एवं रौन के दिव्यांगजन शिविर में पहुंच परीक्षण करवा सकते हैं। 19 अक्टूबर को जनपद पंचायत लहार में दोपहर दो बजे से शाम शिविर समाप्ति तक किया जाएगा। जिसमें जनपद पंचायत लहार एवं नगर पालिका लहार, नगर परिषद दबोह, आलमपुर के दिव्यांगजन शिविर में पहुंचकर परीक्षण करवा सकते हैं। इसी प्रकार 20 अक्टूबर को जनपद पंचायत अटेर एवं जनपद पंचायत भिण्ड का शिविर जिला विकलांग एवं पुनर्वास केन्द्र भवन भिण्ड में सुबह 10 बजे से शाम शिविर समाप्ति तक किया जाएगा। जिसमें जनपद पंचायत अटेर, जनपद पंचायत भिण्ड एवं नगर पालिका भिण्ड, नगर परिषद फूफ, अकोड़ा के दिव्यांगजन शिविर में पहुंच परीक्षण करवा सकते हैं।
कलेक्टर ने कहा कि भारत सरकार की एडिप योजनांतर्गत नि:शुल्क सहायक उपकरण प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता होना अनिवार्य है। जिसमें पहचान प्रमाण पत्र-आधार कार्ड, समग्र आईडी, मतदाता कार्ड, राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, दिव्यांगता प्रमाण पत्र-सक्षम अधिकारी द्वारा जारी न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण पत्र-जिनकी सभी स्त्रोतों से मासिक आय 22 हजार 500 रुपए प्रतिमाह से कम हो (एडिप योजनांतर्गत सहायक उपकरण की नि:शुल्क प्राप्ति हेतु) वह राजस्व विभाग, सांसद, विधायक या ग्राम प्रधान द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। दिव्यांग का पासपोर्ट साईज का फोटो साथ में लाना अनिवार्य है।