किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोहरा आजीवन कारावास

भोपाल, 17 अक्टूबर। 18वें एडीजे, विशेष न्यायाधीश भोपाल श्रीमती पदमा जाटव के न्यायालय ने आपराधिक सत्र प्रकरण क्र.312/21 थाना छोला मन्दिर, भोपाल के अपराध क्र.608/19 में 15 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी सागर मांझी ऊर्फ लल्ला को धारा 341, 376, 376(2)एन, 506 भादंवि एवं 5एल/6, पाक्सो एक्ट में शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक दोहरा आजीवन कारावास एवं 33 हजार 500 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम, श्रीमती सरला कहार, श्रीमती मनीषा पटेल ने की गई।
जनसंपर्क अधिकारी भोपाल संभाग मनोज त्रिपाठी के हवाले से विशेष लोक अभियोजक मनीषा पटेल ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी सागर ऊर्फ लल्ला को पीडि़ता जानती है, वह उसके जीजा के साथ ट्रक में कंडक्टरी का काम करता था और उसका पीडि़ता के घर आना जाना था। नौ अगस्त 2019 को शाम छह बजे करीब जब पीडि़ता अपने घर पर थी तभी लल्ला ऊर्फ सागर उसके घर आया और आवाज देकर बाहर बुलाया और बोला कि मेरे घर चल मेरी मम्मी तुझे काम से बुला रही है, तब पीडि़ता ने उसके घर जाने से मना कर दिया, इसके बाद आरोपी वहां से चला गया। फिर शाम करीब 6:30 बजे जब पीडि़ता अपनी भाभी के लिए बुखार की दवाई लेने मेडिकल स्टोर पर जा रही थी और जैसे ही वह लल्ला ऊर्फ सागर के घर के सामने पहुंची तो लल्ला अपने घर से आया और रास्ता रोक कर पीडि़ता को अपने घर के अंदर चलने के लिए बोला। पीडि़ता ने मना किया तो आरोपी उसका हाथ पकड़ कर घर के अंदर ले जाने लगा, पीडि़ता चल्लाई तो आरोपी ने उसका का मुंह पकड़ लिया और बोला कि अगर चिल्लाई तो तेरे मुंह और गले पर ऑपरेशन ब्लेड मार दूंगा, जिससे वह डर गई। आरोपी पीडि़ता को जबरदस्ती अपने घर के अंदर कमरे में ले गया, उसके साथ दो बार जबरदस्ती बुरा काम किया और धमकी दी थी कि अगर किसी को बताया तो तेरे परिवार का केविन में रहना मुश्किल कर दूंगा और तुझे भी जान से मार दूंगा। जब पीडि़ता रोती हुई अपने घर जा रही थी रास्ते में उसे उसकी बड़ी दीदी मिली, जिसे घटना के बारे में सारी बाते बताई। पीडि़ता ने डर के कारण रातभर अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया, फिर सुबह अपनी भाभी को उसके साथ लल्ला ऊर्फ सागर द्वारा बुरे काम करने की पूरी बात बताई और अपनी भाभी के साथ थाना छोला मन्दिर में रिपोर्ट करने गई। उक्त सूचना के आधार पर थाना छोला मन्दिर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, विवेचना पूर्ण होने पर चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विशेष न्यायालय ने डीएनए रिपोर्ट पॉजीटिव होने एवं अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए आरोपी को शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक दोहरा आजीवन कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया है।