लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वाले आरोपी को एक साल की सजा

भोपाल, 29 सितम्बर। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट भोपाल श्री राजकुमार तोरनिया के न्यायालय ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वाले आरोपी मुजक्किर अख्तर को धारा 338 भादंवि में एक वर्ष कारावास व धारा 146/196 मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी नवीन श्रीवास्तव ने की।
लोक अभियोजन भोपाल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी के अनुसार संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि पांच मार्च 2013 को फरियादी आकिब जावेद ने थाना टीटी नगर में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई, जिसमें उसने बताया कि आज सुबह 7.30 बजे आरोपी मुजक्किर अखतर उर्फ मुजक्कर ने वाहन क्र. एम.पी.04 सी.एफ.8299 को तेजी व लापरवाही पूर्वक चला कर पलटा दिया। जिससे फरियादी आकिब जावेद को गंभीर चोट आई थी। उक्त प्रकरण की विवेचना उपरांत न्यायाल के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य तथा तर्क के उपरांत आरोपी को धारा 338 में एक वर्ष का कठोर कारावास व एक हजार रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 146/196 मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।