छुरी से हमला कर चोट पहुंचाने वाले आरोपी को एक साल की सजा

रायसेन, 29 सितम्बर। जेएमएफसी तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन मोहम्मद असलम देहलवी के न्यायालय थाना बेगमगंज के अपराध क्र.233/2017 प्रकरण क्र.77/2017 धारा 294, 323, 324, 506(दो) भादंवि में निर्णय पारित करते हुए छुरी से हमला कर चोट पहुंचाने वाले आरोपी भुजबल पुत्र महराज सिंह लोधी उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम खजुरिया बरामदगढ़ी बेगमगंज को धारा 324 भादंवि में दोषी पाते हुए छह माह सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 325 भादंवि में एक वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, तहसील बेगमगंज माधव सिंह गौड़ ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि 23 मई 2017 को दोपहर 3:30 बजे फरियादी हल्कूराम अपने घर पर पत्नी रामप्यारी के साथ बैठा था कि गांव का आरोपी भुजबल लोधी आया और गाली देकर बोला कि तू मुझ पर चादर चोरी का इल्जाम लगाता है, इसी बात को लेकर आरोपी भुजबल ने हाथ में रखी छुरी फरियादी हल्कूराम को मारी, जो उसके बांए हाथ की उंगली के बीच में लगी और खून निकलने लगा एवं दूसरी बार मारा जो कोहनी के ऊपर वाले हिस्से में चोट आकर खून निकलने लगा। फरियादी हल्कूराम गिर पड़ा तो झगड़ा रामरतन लोधी और रामप्यारी बाई तथा दुर्गाप्रसाद ने छुड़ाया। तो आरोपी भुजबल भाग गया और जाते-जाते बोला कि थाने में रिपोर्ट की तो जान से खतम कर देंगे। उक्त आधार पर थाना बेगमगंज के अपराध क्र.233/17 पर फरियादी हल्कूराम के बताए अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना एवं आवश्यक अनुसंधान उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।