वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी पाण्डेय निलंबित

मामला विक्रय केन्द्र पर उर्वरक विक्रेता से राशि के लेन-देन का

भिण्ड, 28 सितम्बर। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में विक्रय केन्द्र पर उर्वरक विक्रेता से राशि के लेन-देन किए जाने के मामले में मेहगांव के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास मप्र द्वारा निलंबित कर दिया गया है।
उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला भिण्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभिमन्यु पाण्डे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मेहगांव जिला भिण्ड के सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में उर्वरक विक्रेता से विक्रय केन्द्र में संबंधित विक्रेता से राशि लेन-देन किए जाने का प्रदर्शन एवं संबंधित विक्रेता के बयान से स्पष्ट है हुआ है कि अभिमन्यु पाण्डे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मेहगांव द्वारा मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियम 1665 के नियम 03 का उल्लंघन किया गया है। इसिलए वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मेहगांव अभिमन्यु पाण्डे को मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(क) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर मुख्यालय संयुक्त संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला भोपाल निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान अभिमन्यु पाण्डे को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास भोपाल ने उप संचालक संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभागीय जांच शाखा को निर्देश दिया है कि अभिमन्यु पाण्डे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मेहगांव के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित कर नियमानुसार आरोप पत्र समयावधि में जारी किया जाए।